भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है?

(A) संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक
(B) संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक
(C) संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक
(D) संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक

Answer : संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक

Explanation : भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य और जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। इनके अभाव में लोकतंत्र मात्र कल्पना होगा। संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।

बता दे कि मूल संविधान में कुल सात मौलिक अधिकार थे किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को छह मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28), संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30) तथा संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 32) शामिल हैं। संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन है और संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि इनमें संशोधन भी हो सकता है तथा राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।
Tags : भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी मौलिक अधिकार
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Web Title : Bharatiya Nagriko Ke Maulik Adhikaaro Ka Varnan Kis Anuchchhed Mein Hai