भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है?

(A) जन्म द्वारा
(B) देशीयकरण द्वारा
(C) किसी भू–भाग में सम्मिलन द्वारा
(D) उपयुक्त सभी तरीकों से

Answer : जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा तथा किसी भू–भाग के सम्मिलन द्वारा

Explanation : नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, ‘भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा तथा किसी भू–भाग के सम्मिलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।’ ये प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 3, 4, 5(1) और 5(4) में आते हैं। संशोधित नागरिकता अधिनियम, 1955 देश के किसी भी व्यक्ति को दो देशों की नागरिकता पाने का अधिकार नहीं देता। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 में इसे खत्म करने का जिक्र भी है। प्रावधान के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक, जो पंजीकरण या रहने के आधार पर या अन्य कारण से किसी दूसरे देश की नागरिकता पा लेता है, तब उसकी पहले देश वाली नागरिकता को अमान्य घोषित कर दिया जाता है।
Tags : भारत का संविधान भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
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Web Title : Bhartiya Nagarikatha Kaise Prapt Kee Jati Hai