दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018

The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018

दंड विधि संशोधन विधेयक 2018, 30 जुलाई, 2018 को लोसभा तथा 6 अगस्त, 2018 को राज्यसभा से पारित हुआ तथा 11 अगस्त, 2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि 16-12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की हाल की घटनाओं ने संपूर्ण राष्ट्र को झकझोर दिया है। ऐसे में इन मामलों में विधिक उपबंधों के माध्यम से अधिक कठोर दंड अपेक्षित है। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्न हैं–

  • बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष से बढ़कर 20 वर्ष या आजीवन कारावास तथा 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ गैंगरेप होने पर आजीवन कारावास और फांसी की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान ​शामिल है।
  • 16 वर्ष से कम आयु के बच्ची से बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत का प्रावधान शामिल नहीं है इसके साथ-साथ सभी मामलों की जांच को अनिवार्य रूप से दो महीने में पूरा करने का प्रावधान शामिल है।
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Web Title : criminal law amendment act 2018
Tags : भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी संविधान