धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है?

(A) केवल लोकसभा में
(B) केवल राज्यसभा में
(C) लोकसभा व राज्यसभा में
(D) लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में

Answer : केवल लोकसभा में

Explanation : धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसलिए धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसमें भारत के संचित निधि के व्यय संबंधी प्रावधान होते हैं। अनुच्छेद 117 के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-110 में किसी विधेयक के धन विधेयक होने की निम्न शर्तें होती हैं-
करारोपण, कर के उन्मूलन, परिवर्तन और विनियमन संबंधी प्रावधान।
सरकार द्वारा ऋण लेने से संबंधित विनियमन।
भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन निकालना या जमा करना।
भारत की संचित निधि से धन का विनियोग।
भारत की संचित निधि या लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना।
Tags : धन विधेयक
Useful for : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams
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Web Title : Dhan Vidheyak Kaha Prastut Kiya Jata Hai