धारा 44 में गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत किया गया है?

(A) कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(B) न्यायिक मजिस्ट्रेट
(C) उपयुक्त दोनों
(D) a, b दोनों नहीं

Answer : कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों

Explanation : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के बार में उपबंध किया गया है। इस धारा के अधीन स्वयं किसी कार्यपालक एवं न्यायिक मजिस्टेट को उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। और तब, जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपराधी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।
Tags : कानून
Useful for : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams
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Web Title : Dhara 44 Mein Giraftari Ke Liye Pradhikrit Kiya Gaya Hai