साइबर क्राइम में शिकायत कैसे करें?

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साइबर सेल में शिकायत कैसे करें (Cyber Cell me Complaint Kaise Kare) : आजकल हर रोज ऑनलाइन ठगी (Online fraud) के समाचार सुनने को मिलते है। हो सकता है कि आप भी इसका शिकार हो चुके होगें। इसमें ज्यादातर मामले बैंक के पैसे से जुड़े होते हैं। ऑनलाइन ठगी के बाद लोग लोग अपना बैंक बैलेंस (Bank balance) खो चुके हैं। भारत सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है, इसके बाद भी इन मामलों में कोई कमी नहीं आई है। हैकर्स रोज ऑनलाइन ठगी करके लोगों को लूट रहे है।

इस लेख में हम आपको ‘साइबर क्राइम में शिकायत कैसे करें’ (Cyber Crime Ki Shikayat Kahan Karen) के बारे बतायेगें। दुर्भाग्यवश अगर आप किसी ऑनलाइन ठगी (Online fraud) का शिकार हो जाते है। तो आपको कहां कॉल करनी है और कैसे शिकायत दर्ज करनी है। इसके साथ ही आवश्यक कार्यवाही के लिए किसकी जरूरत होती है? यह सब जानकर आप अपने साथ हुई ठगी की ​रकम को वापस पा सकते है और अपराधी को जेल के पीछे डाल सकते है।

आपको बता दे कि साइबर क्राइम का पुराना हेल्पलाइन नंबर 155260 अब बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने पूर्व में किसी राज्य में धोखाधड़ी की शिकायत होने पर हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया था। अब इस नंबर को बदलकर 1930 (Cyber Crime helpline number) कर दिया गया है। इस पर लोग साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायत दर्ज करेंगे। इससे लोगों की पुलिस तत्काल सहायता करेगी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस नेय नंबर को चालू करने का आदेश भी दे रखा है।

साइबर सेल में शिकायत कैसे करें – Cyber Cell Me Complaint Kaise Kare

  • शिकायतकर्ता को 1930 पर फोन कर अपना मोबाइल नंबर, फ्रॉड ट्रांजेक्शन नंबर, धनराशि और अपराध की तिथि बतानी होगी।
  • सूचना देने के बाद शिकायतकर्ता को एसएमएस के माध्यम से लॉगिन आईडी. रिफरेंस नंबर प्राप्त होगा, जिसका उपयोग कर 24 घंटे के भीतर नेशनल साइबर क्राइम रिपोटिंग पोर्टल CYBERCRIME.GOV.IN पर शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य है।
  • इस सुविधा के उपयोग से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति की धनराशि रिकवर-वापस कराने में मदद मिलेगी।
  • हेल्पलाइन पर एक्सपर्ट प्रतिनिधि बात करते हैं। इसके बाद अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं।
  • जिन खातों और ई-वॉलेट में रकम जाती है, इन बैंक और ई-वॉलेट कंपनी को ईमेल के माध्यम से हेल्पलाइन द्वारा जानकारी भेजी जाती है। इससे रकम को आगे निकलने से रोका जाता है। खातों को ब्लॉक कर दिया जाता है।
    एक बार रकम रुकने पर पीड़ित के खाते में वापस कराई जा सकती है। घटना होने के कुछ देर बाद ही सूचना देने पर रकम वापस की ज्यादा उम्मीद रहती है।
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Web Title : how to file a cyber crime complaint in india