आईपीसी की धारा 122 क्या है- IPC Section 122 in Hindi

What is Section 122 of Indian Penal Code, 1860

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 122 के अनुसार,
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना – जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोला-बारूद संग्रह करेगा, या अन्यथा युुद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

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Indian Penal Code 1860
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Web Title : ipc ki dhara 122 kya hai