आईपीसी की धारा 170 क्या है- IPC Section 170 in Hindi

What is Section 170 of Indian Penal Code, 1860

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 170 के अनुसार,
लोक सेवक का प्रतिरूपण – जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का अपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

Useful for Exams : Central and State Government Exams
Indian Penal Code 1860
Related Exam Material
करेंट अफेयर्स 2023 और नवीनतम जीके अपडेट के लिए GK Prashn Uttar YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
Web Title : ipc ki dhara 170 kya hai