आईपीसी की धारा 376 बी क्या है- IPC Section 376 B in Hindi

What is Section 376 B of Indian Penal Code, 1860

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 ख के अनुसार,
पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन – जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा, पृथक् रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, ‘मैथुन’ से धारा 375 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है।

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Indian Penal Code 1860
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Web Title : ipc ki dhara 376b kya hai