आईपीसी की धारा 64 क्या है- IPC Section 64 in Hindi

What is Section 64 of Indian Penal Code, 1860

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 64 के अनुसार,
जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश — कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित, जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है;
तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है, वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दंडादिष्ट करेगा, सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा में, अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है।

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Indian Penal Code 1860
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Web Title : ipc ki dhara 64 kya hai