आईपीसी की धारा 83 क्या है- IPC Section 83 in Hindi

What is Section 82 of Indian Penal Code, 1860

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 83 के अनुसार,
सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य — कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके।

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Indian Penal Code 1860
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Web Title : ipc ki dhara 83 kya hai