किशोर अपराध क्या है | Juvenile Delinquency Child In Hindi

(A) गंभीर अपराध जिसमें बच्चे शामिल हो
(B) एक निश्चित आयु के बालक द्वारा कानून विरोधी कार्य
(C) दंगों में बच्चों की भूमिका
(D) किशोर द्वारा दुराचरण

Answer : एक निश्चित आयु के बालक द्वारा कानून विरोधी कार्य

Explanation : एक निश्चित आयु के बालक द्वारा समाज में निषिद्ध अथवा कानून विरोधी कार्य करना बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराध दो शब्दों का संयोग है-'बाल + अपराध'। ‘बाल' का अर्थ है-बालक या किशोर, 'अपराध' का अर्थ है, कानून का उल्लंघन। इस प्रकार बाल-अपराध को शाब्दिक अर्थ हुआ किशोर द्वारा किया गया अपराध। भारत में 1960 व 1986 ई. में बाल अधिनियम पारित किया गया।

इस प्रकार भारत में 7 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक के लड़के तथा 7 वर्ष से 18 वर्ष की लड़की द्वारा किया गया कानून-विरोधी कार्य बाल-अपराध माना जाता है। इसके पश्चात् 21 वर्ष की आयु तक के अपराधी को किशोर अपराधी कहा जाता है। नीदरलैंड ने 16 वर्ष से कम आयु के सभी अपराधियों को बाल-अपराधी कहा है। बाल-अपराध के लिए आयु मिस्त्र, इराक, लेबनान, सीरिया तथा ब्रिटेन में 16 वर्ष है, जब कि ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, तुर्किस्तान तथा थाईलैंड में यह 18 वर्ष है। जापान में बाल-अपराधी 20 वर्ष से कम आयु का ही माना जाता है। बालक द्वारा की जाने वाली ऐसी उद्दण्डता को, जो समाज-विरोधी या कानून-विरोधी है, बाल-अपराध कहते हैं। बाल-अपराध वर्तमान समय की एक महत्त्वपूर्ण एवं गम्भीर समस्या है तथा इसकी दर में वृद्धि सामाजिक व पारिवारिक विघटन की सूचक मानी जाती है।
Tags : समाजशास्त्र प्रश्नोत्तरी
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Web Title : Kishor Apradh Kya Hai