कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है?

(A) 10 वर्ष
(B) 14 वर्ष
(C) 16 वर्ष
(D) 18 वर्ष

Answer : 14 वर्ष

Explanation : 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है। किसी भी खदान या फैक्ट्री में 14 साल से कम आयु के बच्चे को नियोजित नहीं किया जा सकता। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 में अब केवल तीन क्षेत्रों को ही खतरनाक बताया गया जहाँ किशोर बच्चे काम नहीं कर सकते। यह हैं खनन, ज्वलनशील पदार्थ और खतरनाक प्रक्रियाएं। राज्य सरकारों द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 द्वारा लागू किया गया है।
Useful for : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams
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Web Title : Kitne Varsh Se Kam Aayu Ke Bachon Ko Karkhano Ka Khadano Mein Lagana Apradh Hai