मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है?

(A) राष्ट्रपति को
(B) मंत्रिमंडल को
(C) प्रधानमंत्री को
(D) स्पीकर को

Answer : प्रधानमंत्री को

Explanation : मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सुझाता है। राष्ट्रपति केवल उन्ही लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिस प्रधानमंत्री करता है। यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जायेगा और वह उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग-पत्र देने तथा राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग-पत्र देकर मंत्रीमंडल को बर्खास्त भी कर सकता है यानि वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नये सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है।
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Web Title : Mantri Parishad Mein Ferbadal Karne Ka Adhikar Kisko Hai