मौलिक अधिकार कितने है?

(A) पांच मौलिक अधिकार
(B) छ: मौलिक अधिकार
(C) सात मौलिक अधिकार
(D) नौ मौलिक अधिकार

Answer : छ: मौलिक अधिकार

Explanation : भारतीय संविधान में छ: मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक जनता के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गयी है। इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। गोलकनाथ के मामले में न्यायाधि पति सुब्बाराय ने इन अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार के रूप में परिभाषित किया था। ब्रिटेन को मूल अधिकारों की जननी कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग 1895 ई. में स्वराज्य विधेयक के माध्यम से की गयी। मूल अधिकार आत्यन्तिक अधिकार नहीं है। संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित उपबन्धों को समाविष्ट करने का उद्देश्य एक विधि-शासित सरकार की स्थापना करना है।
Tags : भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी मौलिक अधिकार
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Web Title : Maulik Adhikar Kitne Hai