मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?

Who appoints the Chief Information Commissioner of India

(A) राष्ट्रपति
(B) उपराष्ट्रपति
(C) प्रधानमंत्री
(D) गृहमंत्री

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Answer : राष्ट्रपति (President)

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति (President) करता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष का नेता, एक कैबिनेट मंत्री (प्रधानमन्त्री द्वारा नामित) शामिल होते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 मार्च 2020 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सूचना आयुक्त बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त किया गया। बता दें कि सुधीर भार्गव के 11 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त होने के बाद से ही सीआईसी का पद रिक्त था। आयोग में (सीआईसी) समेत सूचना आयुक्तों के 11 स्वीकृत पद हैं, जबकि अभी सिर्फ 6 सूचना आयुक्त ही हैं। जुल्का के सीआईसी नियुक्त होने के बाद 5 और सूचना आयुक्तों के पद रिक्त रह गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने पिछले महीने पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव जुल्का के नाम की सीआईसी पद के लिए सिफारिश की थी। सनद रहे कि आयोग में कुल मंजूर पदों की संख्या 11 है जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 सूचना आयुक्त शामिल हैं।
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