ओवर लोडिंग ऑफ पैसेंजर पर कितना जुर्माना है?

(A) 100
(B) 200
(C) 1000 रुपए प्रति अतिरिक्त यात्री
(D) 500

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Answer : 1000 रुपए प्रति अतिरिक्त यात्री

Explanation : ओवर लोडिंग ऑफ पैसेंजर पर अब (1000 रुपए प्रति अतिरिक्त यात्री) रुपये का जुर्माना है। इससे पहले धारा 194A के तहत इसपर पहले कोई जुर्माना नहीं था। देश भर में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर वाहन विधेयक (New Motor Vehicle Act 2019) लागू हो गया है। बता दे कि सड़क सुरक्षा में सुधार तथा ग्रामीण एवं सार्वजनिक परिवहन की मजबूती के लिए 1988 के मोटन वाहन अधिनियम में संशोधन हेतु मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों ने जुलाई—अगस्त 2019 में पारित किया है तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात् नए कानून का रूप इसने ले लिया है। लोकसभा ने मूलत: 23 जुलाई, 2019 को इसे पारित किया था, किन्तु राज्य सभा ने तीन सरकारी संशोधनों के साथ 1 अगस्त, 2019 को पारित किया। इन संशोधनों के कारण लोकसभा में 5 अगस्त, 2019 को इसे पुन: पारित कराया गया। मोटर वाहन अधिनियम में जो प्रमुख संशोधन संशोधित अधिनियम के जरिए किए गए हैं, उनमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में जुर्माना राशियों में वृद्धियां शामिल हैं।
Tags : मोटर वाहन अधिनियम
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Web Title : Overloading Of Passengers Par Kitna Jurmana Hai