प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है?

Who give oath to Protem Speaker

(A) राष्ट्रपति
(B) उपराष्ट्रपति
(C) प्रधानमंत्री
(D) राज्यपाल

Answer : राष्ट्रपति (President)

प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर, चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुने जाने तक संसद का कामकाज स्पीकर के तौर पर चलाता है यानी संसद का संचालन करता है। यह पद बेहद कम समय के लिए होता है। अभी तक ज्यादातर मामलों में परंपरा रही है कि सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी को यह जिम्मेदारी दी जाती है। प्रोटेम स्पीकर तभी तक अपने पद पर रहते हैं जब तक सदन के स्थायी अध्यक्ष का चयन न हो जाए। बतादें कि संविधान में प्रोटेम स्पीकर की शक्तियों का जिक्र नहीं किया गया है. प्रोटेम शब्द की बात करें तो यह लैटिन शब्द प्रो टैम्पोर का संक्षिप्त रूप है। जिसका मतलब होता है- कुछ समय के लिए।

कौन है प्रोटेम स्पीकर

प्रोटेम (Pro-tem) शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रो टैम्‍पोर (Pro Tempore) का संक्षिप्‍त रूप है। इसका अर्थ होता है- 'कुछ समय के लिए.' प्रोटेम स्‍पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी नियुक्ति आमतौर पर तब तक के लिए होती है जब तक लोकसभा या विधानसभा अपना स्‍थायी विधानसभा अध्‍यक्ष (स्पीकर) नहीं चुन लेती।

प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाता है और शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख में होता है। सदन में जब तक सांसद शपथ नहीं ले लेते, तब तक उनको सदन का हिस्‍सा नहीं माना जाता. इसलिए सबसे पहले सांसद को शपथ दिलाई जाती है।

जब सांसदों की शपथ हो जाती है तो उसके बाद ये लोग लोकसभा स्पीकर का चुनाव करते हैं। संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति सदन में वरिष्‍ठतम सदस्‍यों में से किसी एक को प्रोटेम स्‍पीकर के लिए चुनते हैं। यही व्यवस्था लोकसभा के अलावा विधानसभा के लिए होती है।
Tags : प्रोटेम स्पीकर
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Web Title : Protem Speaker Ko Sapath Kaun Dilata Hai