राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है?

(A) 6 महीने तक
(B) 4 महीने तक
(C) 1 महीने तक
(D) 14 दिन

Answer : 14 दिन

Explanation : राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अनुसार राज्य सभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। बता दे कि सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते हैं-धन विधेयक और साधारण विधेयक। धन विधेयक साधारणतया आय-व्यय से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक कहे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी विधेयक में निम्नलिखित विषयों में से अथवा किसी से संबंध रखने वाले प्रावधान हों तो वह धन अथवा वित्त विधेयक कहलाएगा–
(1) किसी कर का आरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय
(2) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का अथवा कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा लिए गए अथवा लिए जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि का संशोधन
(3) भारत की संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना;
(4) भारत की संचित निधि में धन का विनियोग:
(5) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना;
(6) भारत की संचित निधि के या भारत के लोक-लेखे के लिए धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना अथवा संघ या राज्यों के लेखों का लेखा परीक्षण अथवा
Tags : धन विधेयक राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
Useful for : RPSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams
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Web Title : Rajya Sabha Kitne Dinon Tak Dhan Vidheyak Ko Rok Sakti Hai