राज्य विधायिका में धन विधेयक को किसकी पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है?

(A) राष्ट्रपति
(B) मुख्यमंत्री
(C) राज्यपाल
(D) अध्यक्ष

Question Asked : Bihar Police Sub-Inspector Pre. Exam 2019

Answer : राज्यपाल

Explanation : राज्य विधायिका में राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है अर्थात् राज्यपाल धन विधेयक को राज्य की सरकार से समय के पहले भी प्रस्तुत करने को कह सकता है तथा जब कोई वित्त विधेयक, राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित करके भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास अविकल्प होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं :
1. वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है ताकि वह अधिनियम बन सके।
2. यदि वह स्वीकृती ने दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है तथा अधिनियम नहीं बन पाता है।
3. विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ रख लेता है राज्य विधानमण्डल को वापिस नहीं कर सकता है।
Tags : राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
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Web Title : Rajya Vidhayika Mein Dhan Vidheyak Ko Kiski Purva Sifarish Par Pesh Kiya Ja Sakta Hai