राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है?

(A) भारत के प्रधानमंत्री द्वारा
(B) लोकसभा के द्वारा
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(D) संसद द्वारा

Answer : संसद द्वारा

Explanation : राष्ट्रपति को पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष की होती है। पांच वर्ष के पहले राष्ट्रपति की पदावधि दो प्रकार से समाप्त हो सकती है (i) उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देकर, (ii) महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में उपबंधित है। यह प्रक्रिया एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। जो संसद में चलाई जाती है, संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा। दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा। किन्तु ऐसा आरोप तब तक नहीं लाया जा सकेगा जब तक कि (i) चौदह दिन की लिखित सूचना देकर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्थापना अंतर्विष्ट करने वाला संकल्प प्रस्तावित नहीं किया हो (ii) उस सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो।
Tags : भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी राष्ट्रपति
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Web Title : Rashtrapati Ko Pad Se Kaise Hataya Ja Sakta Hai