संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(A) दो वर्ष
(B) तीन वर्ष
(C) पांच वर्ष
(D) छह वर्ष

Question Asked : उत्तराखंड सिविल जज (प्रा.) परीक्षा 2019

Answer : अमरावती उच्च न्यायालय

Explanation : 'संघ लोक सेवा आयोग' के सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है संघ और राज्य दोनों में 'लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315–323)' होते हैं। प्रत्येक 'लोक सेवा आयोग' में एक–अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति संघ में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद- 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में [बासठ वर्ष] की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।
परंतु –
लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को, अनुच्छेद 317 के खंड (1) या खंड (3) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।
कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
Tags : भारतीय राजव्यवस्था राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
Useful for : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams
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Web Title : Sangh Lok Seva Aayog Ke Sadasya Ka Karyakal Kitna Hota Hai