संसद में कब तक अनुपस्थित रहने पर सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है?

(A) 6 माह
(B) 2 माह
(C) 3 माह
(D) एक वर्ष

Answer : 2 माह

Explanation : यदि कोई सांसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि यानि 2 माह से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार चार दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 101 और 102 में सांसद को अयोग्य घोषित करने और सदन से बाहर करने का प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 101 और 102 में किसी सांसद को अयोग्य घोषित करने की शर्तें इस प्रकार हैं–
A. अगर कोई सांसद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे लाभ के पद पर है, जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है, तो वो सांसद अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
B. अगर कोई सांसद दिमागी रूप से विकृत यानी अनसाउंड माइंड हो गया है और किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है, तो उस सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
C. अगर कोई सांसद दिवालिया हो गया है, तो भी उसको संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
D. अगर किसी सांसद ने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है, तो भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
Tags : संसद
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