सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं?

(A) संपर्क भाषा
(B) राजभाषा
(C) राष्ट्रभाषा
(D) स्थानीय बोली

Answer : राजभाषा

Explanation : सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। प्रथम राजभाषा आयोग ने ​सुझाव दिया कि वर्ष 1965 तक अंग्रेजी को मुख्य राजभाषा तथा हिंदी को उपराजभाषा के रूप में तथा 1965 के बाद हिंदी संघ की प्रमुख राजभाषा होगी और अंग्रेजी केंद्रीय राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार, राजकीय प्रयोजन तथा संसद के प्रयोग के लिए अंग्रेजी 15 वर्ष बाद भी जारी रहेगी तथा सभी कार्यवाहियों का हिंदी में अनुवाद उपलब्ध रहेगा, संघ व राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा का हिंदी भाषी के लिए हिंदी व अंग्रेजी तथा अहिंदी भाषी के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। संविधान की आठवीं सूची में मूलत: 14 भाषाएँ थीं। 92वाँ संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया जिससे भाषा की संख्या वर्तमान में 22 हो गई है।

संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसका विकास करे, जिससे वह संस्कृत से सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। 2005 में तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा बनीं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हैं, जो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तथा उड़िया है।
Tags : राजभाषा राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
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Web Title : Sarkari Kamkaj Ki Bhasha Ko Kya Kehte Hain