उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है?

(A) राष्ट्रपति
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(C) उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(D) राज्य के राज्यपाल

Answer : राष्ट्रपति

Explanation : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के परंतुक के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक निश्चित किया गया है, परंतु (क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। (ख) किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबन्धित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा अर्थात् विशेष बहुमत द्वारा पारित, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा राष्ट्रपति को सम्बोधित समावेदन पर जो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हो। (ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जायेगा।
Tags : उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय
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Web Title : Ucch Nyayalaya Ke Nyayadhish Apna Tyagpatra Kise Deta Hai