Explanation : वर्तमान में दिल्ली का उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। वह दिल्ली के 22वें उप-राज्यपाल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मई 2022 को उन्हें दिल्ली का नया उप राज्यपाल बनाया। उन्होंने अनिल बैजल की जगह ली, जिन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए 18 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विनय कुमार सक्सेना इससे पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के चेयरमैन पद पर तैनात थे। 23 मार्च 1958 को जन्मे विनय कुमार सक्सेना कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। उन्होंने कॉरपोरेट के साथ-साथ एनजीओ सेक्टर में काम किया है। 1984 में राजस्थान में जेके ग्रुप को ज्वाइन किया और 11 सालों तक काम किया।
वर्ष 1991 में 69वें संवैधानिक संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। इस संशोधन के बाद दिल्ली का शासन उप-राज्यपाल को सौंप दिया गया। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर यानि उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होता है। इस पद का सृजन पहली बार सितंबर 1966 में किया गया था। जिसके बाद दिल्ली के प्रथम उप-राज्यपाल आदित्य नाथ झा बने। दिल्ली के उप-राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। नजीब जंग तथा तेजेन्द्र खन्ना भी दिल्ली के उप-राज्यपाल रह चुके हैं।
उपराज्यपाल के कार्य और अधिकार
- एक उपराज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने, विधानसभा का विघटन और स्थगन करना की जिम्मेदारी निभाता है।
- उपराज्यपाल किसी भी मुद्दे पर या लंबित विधेयक पर राज्य विधान सभा को संदेश भेजने का अधिकार रखता है। इस संदेश पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधानसभा को उपराज्यपाल को देनी होती है।
- अगर कोई बिल कर लगाने, हटाने, कर में छूट देने, वित्तीय दायित्वों से संबंधित कानून में परिवर्तन, राज्य की समेकित निधि के विनिमय आदि संबंध में हो। तो वह विधान सभा में बिना उपराज्यपाल की सहमती के पेश नहीं किया जा सकता।
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