आईपीसी की धारा 63 क्या है- IPC Section 63 in Hindi
What is Section 63 of Indian Penal Code, 1860
January 17, 2019
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 63 के अनुसार, जुर्माने की रकम — जहाँ कि वह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, वह अमर्यादित है, किन्तु अत्यधिक नहीं होगी।
Useful for Exams : Central and State Government Exams
भारतीय संसद के सदस्य के लिए योग्यता और अयोग्यता– भारतीय संसद के सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं किये गये है। केवल व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और यदि वह लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो उसकी आयु 25 वर्ष और यदि वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचक कानून में एक विशेष प्रावधान यह दिया गया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति भारत में किसी भी राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति राज्यसभा का ...read more
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323 के अनुसार,
स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड – उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
According to Section 323 of the Indian Penal Code 1860,
Punishment for voluntarily causing hurt — Whoever, except in the case provided for by Section 334, voluntari ...read more
74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 – अनेक राज्यों के भिन्न कारणों से स्थानीय निकाय कमजोर और बेअसर हो गए हैं। इनमें नियमित चुनाव न होना, लंबे समय तक भंग रहना और कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित हस्तांतरण न होना शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासी सरकार की जीवंत लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं।
इन खामियों को देखते हुए संविधान में पालिकाओं के संबंध में एक नया भाग 9ए शामिल कया गया है, ताकि अन्य चीजों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान किए जा ...read more
दंड विधि संशोधन विधेयक 2018, 30 जुलाई, 2018 को लोसभा तथा 6 अगस्त, 2018 को राज्यसभा से पारित हुआ तथा 11 अगस्त, 2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि 16-12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की हाल की घटनाओं ने संपूर्ण राष्ट्र को झकझोर दिया है। ऐसे में इन मामलों में विधिक उपबंधों के माध्यम से अधिक कठोर दंड अपेक्षित है। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्न हैं–
बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष से बढ़कर 20 वर्ष या ...read more