आईपीसी की धारा 63 क्या है- IPC Section 63 in Hindi
What is Section 63 of Indian Penal Code, 1860
January 17, 2019
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 63 के अनुसार, जुर्माने की रकम — जहाँ कि वह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, वह अमर्यादित है, किन्तु अत्यधिक नहीं होगी।
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5 अक्टूबर, 2015 को 12 पैसिफिक राष्ट्रों यथा– आस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, अमेरिका और वियतनाम ने ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (Trans-Pacific Partnership : TPP) पर हस्ताक्षर किये। TPP से विश्व की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार का रुख बदलने की संभावना है। TPP के 12 सदस्यों की वैश्विक GDP में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वाणिज्यिक व्यापार में लागभग 60 प्रतिशत हिस्सेदारी। अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से यह विद्यमान उत्तरी अमरीका मुक्त व् ...read more
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 24 के अनुसार,
'बेईमानी से' — जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को 'बेईमानी से' करता है, यह कहा जाता है।
According to Section 24 of the Indian Penal Code 1860,
“Dishonestly” — Whoever does anything with the intention of causing wrongfully gain to one person or wrongful loss to another person, is said to do that thing "dishonestly". ...read more
महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है जिन्होंने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bhartiya Divas) मनाया जाता है। 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 2019 (Pravasi Bhartiya Divas) का आयोजन 21-23 जनवरी, 2019 के बीच वाराणसी (Varanasi) में किया गया। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनुथ भारतीय दिवस सम ...read more
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323 के अनुसार,
स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड – उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
According to Section 323 of the Indian Penal Code 1860,
Punishment for voluntarily causing hurt — Whoever, except in the case provided for by Section 334, voluntari ...read more