आईपीसी की धारा 198 क्या है- IPC Section 198 in Hindi

What is Section 198 of Indian Penal Code, 1860

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 198 के अनुसार,
प्रमाण–पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना – जो कोई किसी ऐसे प्रमाण–पत्र को यह जानते हुये कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, सच्चे प्रमाण–पत्र के रूप में भ्रष्टातापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जायेगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

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Indian Penal Code 1860
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Web Title : ipc ki dhara 198 kya hai