आईपीसी की धारा 65 क्या है- IPC Section 65 in Hindi

What is Section 65 of Indian Penal Code, 1860

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अनुसार,
जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि – यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, तो वह अवधि, जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निदेश दे, कारावास की उस अवधि की एक-चौथाई से अधिक न होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है।

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Indian Penal Code 1860
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Web Title : ipc ki dhara 65 kya hai