राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है?

What is National Consumer Helpline

Answer : 1800-11-4000

Explanation : राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 है। इस नंबर पर उपभोक्‍ता प्रोडक्ट्स की खराब क्वालिटी, नकली या डुप्‍लीकेट प्रोडक्ट्स, इत्‍यादि के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। ये हेल्पलाइन राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर सभी कार्यदिवस में सुबह 9ः30 से शाम 5ः30 बजे तक चालू रहती है। अगर लोग चाहें तो SMS के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह नंबर टोल फ्री है और ग्राहक अपनी शिकायत कॉल पर ही दर्ज करवा सकते हैं। उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत व्‍यवस्‍था बनाई गई है, ताकि उपभोक्‍ता विवादों का त्‍वरित और आसानी से निपटान संभव हो सके।

बता दें कि शिकायतों के निपटारे की डेडलाइन भी तय की गई है। किसी कंपनी, सरकारी विभाग या फिर एजेंसी के खिलाफ शिकायत होने पर इसका निपटारा अधिकतम 90 दिनों में करना होगा। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून (2019) 20 जुलाई से लागू हो चुका है। इस नए कानून के चलते उपभोक्ता को बड़ा फायदे मिल रहे हैं। नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। यह नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। खास बात यह है कि पहले की लंबी और समय खपा देने वाली प्रक्रिया अब खत्म हो गई है और शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो गई है।
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Web Title : Rashtriya Upbhokta Helpline Number Kya Hai