भारत सरकार का कौन अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है?

(A) उप-राष्ट्रपति
(B) अटानी-जनरल
(C) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग)
(D) चुनाव आयुक्त

Question Asked : UPSSSC Exam 2016

Answer : अटानी-जनरल

संविधान में (अनुच्छेद 76) भारत के माहान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायावादी (अटानी—जनरल) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत तक बना रह सकता हैं वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। भारत के किसी भी ोत्र में एवं किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। एक संसद सदस्य की तरह इनहें भी सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 63 – भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 148 – भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 324(2) – में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वर्णन है।
Useful for : UPSC, State PSC, SSC, Railway, NTSE, TET, BEd, Sub-inspector Exams
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