भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार है?

(A) अनुच्छेद 352
(B) अनुच्छेद 370
(C) अनुच्छेद 371
(D) अनुच्छेद 395

Answer : अनुच्छेद 352

Explanation : भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार अनुच्छेद 352 के अनुसार है। जिसमें वह 'राष्ट्रीय आपातकाल' की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान में तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान हैं– राष्ट्रीय आपातकाल (नेशनल इमरजेंसी), राष्ट्रपति शासन (स्टेट इमरजेंसी) और आर्थिक आपातकाल (इकनॉमिक इमरजेंसी)। अनुच्छेद 352 यह घोषणा करता है कि 1 युद्ध, 2. बाह्य आक्रमण और 3. सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा सम्पूर्ण भारत में अथवा उसके किसी भाग में की जा सकती है।
Tags : आपात अधिकार राष्ट्रपति
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Web Title : Bharat Ke Rashtrapati Ke Pas Apat Adhikar Kis Anuchchhed Ke Anusar Hai