भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है?

(A) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(B) संसद
(C) लोकसभा
(D) प्रधानमंत्री

Answer : संसद

Explanation : भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, संविधान का अतिक्रमण एवं उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। लगाए गए आरोपों की सूची अर्थात् आरोप पत्र पर सदन (वह सदन जिसने आरोप लगाए हैं) के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए।
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Tags : राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
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Web Title : Bharat Ke Rashtrapati Ko Kiske Dwara Apadasth Kiya Ja Sakta Hai