भारतीय संसद के सदस्य के लिए अयोग्यता क्या है?

(A) यदि वह पागल है
(B) यदि वह दिवालिया घोषित है
(C) यदि उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है
(D) उपयुक्त सभी

Answer : उपयुक्त सभी

Explanation : भारतीय संसद के सदस्य के लिए कई अयोग्यता निर्धारित की गई, जिसके तहत कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता यदि–
• वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद नै विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।
• वह विकृत चित्त हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा की गयी हो।
• वह घोषित दिवालिया हो।
• वह भारत का नागरिक न हो, या उसने स्वेच्छापूर्वक किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता अर्जित कर ली हो, या वह किसी विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा स्वीकार करता हो;
• वह संसद द्वारा बनाई किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो।


संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भी निरर्हताएं निर्धारित की हैं–
• वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो।
• उसे किसी अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो। परन्तु, प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निरर्हता नहीं है।
• वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो।
• वह ऐसे निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर न हो, जिसमें सरकार का 25 प्रतिशत हिस्सा हो।
• उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो।
• उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो।
• उसे छूआछूत, दहेज व सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार और इनमें संलिप्त न पाया गया हो। किसी सदस्य में उपरोक्त निरर्हताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा, यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए।
Tags : लोकसभा प्रश्नोत्तरी
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Web Title : Bhartiya Sansad Ke Sadasya Ke Liye Ayogyata Kya Hai