केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष
(B) 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष
(C) 4.5 वर्ष अथवा 60 वर्ष
(D) 5 वर्ष अथवा 55 वर्ष

Answer : 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष (जो पहले हो)

Explanation : केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष (जो भी पहले हो) होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की संरचना यह एक बहु-सदस्यीय आयोग है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं। आयुक्तों की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य) शामिल होता है।

बता दे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा CVC की स्थापना की गई थी। वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा आयोग के सांविधिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति ज़िम्मेदार है। यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है।
Tags : केरल
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Web Title : Kendriya Satarkta Aayukt Ka Karyakal Kitna Hota Hai