राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है?

(A) लोकसभा द्वारा
(B) संसद द्वारा
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(D) प्रधानमंत्री द्वारा

Answer : संसद द्वारा

Explanation : राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उस पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, किंतु इसके लिए महाभियोग को प्रस्तावित करने वाले सदन को 14 दिन की लिखित सूचना देनी होगी और जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम एक चौथाई 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि वह प्रस्ताव उस सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत महाभियोग प्रस्ताव संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले। यदि दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा।
Tags : राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी राष्ट्रपति
Useful for : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams
करेंट अफेयर्स 2023 और नवीनतम जीके अपडेट के लिए GK Prashn Uttar YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
Related Questions
Web Title : Rashtrapati Ko Uske Pad Se Kaise Hataya Ja Sakta Hai