5 साल के बाद एलआईसी पॉलिसी कैसे आत्मसमर्पण करें?

(A) एलआईसी पॉलिसी प्रीमियम न देकर
(B) एलआईसी में सारे कागजात देकर
(C) जमा प्रीमियम वापिस मांगने पर
(D) एलआईसी पॉलिसी सरेंडर फॉर्म भरकर

Answer : एलआईसी पॉलिसी सरेंडर फॉर्म भरकर

Explanation : 5 साल के बाद एलआईसी पॉलिसी गारंटीशुदा सरेंडर हो सकती है। क्यूंकि 10 या अधिक साल की पॉलिसियां में कम-से-कम तीन साल का प्रीमियम चुकाया गया हो और 10 साल से कम अवधि की पॉलिसियां में कम-से-कम दो साल का प्रीमियम चुकाया गया हो। जिस दिन किसी पॉलिसी को बंद किया जाता है सरेंडर वैल्यू उसी दिन निकाली जाती है, यानी समय से पहले पॉलिसी बंद करने पर मिलने वाली धनराशि। समय से पहले पॉलिसी सरेंडर करने की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, आपको मिलने वाले लाभ में भी कटौती होती है, जो अन्यथा पॉलिसी पूरे समय तक चलाने पर मिलता है। पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू अदा किए गए कुल प्रीमियम, पॉलिसी के पूरे हुए साल और बोनस के रूप में मिलने वाली राशि के आधार पर तय होता है। यूलिप्स पॉलिसी में आप प्रीमियम देना बंद कर पॉलिसी शुरू होने के पांच साल बाद सरेंडर वैल्यू हासिल कर सकते हैं। जबकि इंडॉवमेंट और मनी बैक जैसी पारंपरिक बीमा पॉलिसियों में आप तीन साल तक प्रीमियम चकाने के बाद पॉलिसी बंद कर सकते हैं। चूंकि इनमें लॉक-इन नहीं होता, इसलिए आप कभी भी पॉलिसी बंद कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती वर्षों में सरेंडर चार्ज बहुत अधिक होता है।

गारंटेड सरेंडर वैल्यू का मतलब है कि आपने एक निश्चित फीसदी तक प्रीमियम अदा किया है और यह आपकी पॉलिसी के कुल प्रीमियम का 30 फीसदी है, हालांकि इसमें पहले साल अदा किए गए प्रीमियम को शामिल नहीं किया जाता। जबकि नॉन गारंटेड सरेंडर वैल्यू बहुत सारी चीजों पर निर्भर है, जैसे-सम एश्योर्ड, बोनस, पॉलिसी टर्म और अदा किए गए प्रीमियम। अमूमन नॉन सरेंडर वैल्यू सारे प्रीमियम अदा करने के बाद दिया जाता है।
Tags : अर्थव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
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Web Title : 5 Sal Ke Bad Lic Policy Kaise Aatmasamarpan Karen