किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट मौलिक अधिकार बना?

(A) अनुच्छेद 15
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 20
(D) अनुच्छेद 25

Answer : अनुच्छेद 19

Explanation : सर्वोच्च् न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट की पहुंच को व्यक्ति का मौलिक अधिकार घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में लगी इंटरनेट की पाबंदी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह इशारा करती है कि अब इंटरनेट महज एक तकनीक भर नहीं रहा, बल्कि हमारी जीवन शैली का अंग बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के जरिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मौलिक अधिकार है। इंटरनेट के जरिये कारोबार करने का अधिकार को भी अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इंटरनेट को एक तय अवधि की जगह अपनी मर्जी से कितने भी समय के लिए बंद करना टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन है। स्कूल कॉलेज और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों में इंटरनेट बहाल किया जाना चाहिए। इंटरनेट अब सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नहीं जरूरी है, बल्कि हमारा पूरा समाजीकरण उसी से निर्धारित हो रहा है और यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।
Tags : राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
Useful for : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams
करेंट अफेयर्स 2023 और नवीनतम जीके अपडेट के लिए GK Prashn Uttar YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
Related Questions
Web Title : Kis Anuchchhed Ke Tahat Internet Maulik Adhikar Bana