कोई वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है?

(A) केवल राज्यसभा में
(B) केवल लोकसभा में
(C) एक साथ दोनों सदनों में
(D) दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में

Answer : केवल लोकसभा में

Explanation : कोई वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। वित्त विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। ऐसा कोई विधेयक जिसका उल्लेख 110 (क) से (छ) तक में किया जाता है, धन विधेयक कहलाता है। ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं। राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री के द्वारा संघ सरकार की पूरे वर्ष की आय-व्यय का बजट संसद के समक्ष पेश करवाता है। उसकी अनुमति के बिना धन अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगें लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकतीं। भारत की आकस्मिकता निधि पर भी उसका नियन्त्रण होता है तथा वह इसमें से धन निकालने की स्वीकृति दे सकता है।
Tags : राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी
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Web Title : Koi Vittiya Bill Kaha Prastavit Ho Sakta Hai