लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है?

(A) संसद के सभी सदस्यों द्वारा
(B) प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा
(C) लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा
(D) लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा

Answer : लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा

Explanation : लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा के स्पीकर (लोकसभा अध्यक्ष) के चुनाव की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 93 में दी गयी है जिसके अनुसार लोकसभा अपने गठन के पश्चात् अपने सदस्यों के मध्य से, सदन के उचित संचालन हेतु एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। इनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक अर्थात् 5 वर्ष होता है, परन्तु इस अवधि के पहले भी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष स्वेच्छा से अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे।
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Web Title : Lok Sabha Ke Speaker Ka Nirvachan Kaise Hota Hai