राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

(A) सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा
(B) प्रधानमंत्री द्वारा
(C) महाभियोग के द्वारा
(D) न्यायालय में ट्रायल द्वारा

Answer : महाभियोग के द्वारा

Explanation : भारत के राष्ट्रपति को कार्य-अवधि की समाप्ति से पूर्व भी महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-56 के अनुसार राष्ट्रपति पदग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष तक पद को धारण करेगा परंतु इस अवधि के पूर्व भी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने लेख द्वारा त्याग-पत्र दे सकता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद-61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव को संसद की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई-बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है।
Tags : भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी राष्ट्रपति
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Web Title : Rashtrapati Ko Hatane Ki Prakriya Kya Hai