भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है?

(A) मूल अधिकार है
(B) नैसर्गिक अधिकार है
(C) संवैधानिक अधिकार है
(D) विधिक अधिकार है

Answer : संवैधानिक अधिकार है

Explanation : भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद-326 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार पर किया जाना तय किया गया है। मताधिकार चुनावी प्रक्रिया की रणनीति के साथ प्रत्येक नागरिक या देश को, उनके उम्मीदवार, जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने है, उनका विवरण सुनिश्चित रूप से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। अतः भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है।
Useful for : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams
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Web Title : Bharat Mein Matadhikar Aur Nirvachit Hone Ka Adhikar Hai