भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन मतदान कर सकते हैं?

(A) उप राष्ट्रपति
(B) सांसद और विधायक
(C) नॉमिनेटेड सांसद
(D) नॉमिनेटेड विधायक

Answer : सांसद और विधायक

Explanation : भारत के राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायक मतदान कर सकते हैं। देश में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव अन्य चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग और जटिल है। देश में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती है। इसके विपरीत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्थात् सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते है। लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं वे इस चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं माने जाते, क्योकि वे नॉमिनेटेड होते हैं और सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इसी तरह विधानसभाओं के सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते।

संविधान के अनुच्छेद-54 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कॉलेज में कुल 1086431 वोट होते हैं। प्रत्येक वोट की एक कीमत होती है। प्रत्येक संसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है। ये कीमत राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होती है। नॉमिनेशन होने के बाद निर्वाचन प्रणाली में शामिल होने वाले सांसद और विधायक को वोट देने के लिए मत-पत्र दिए जाते हैं।
Tags : राष्ट्रपति
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Web Title : Bharat Ke Rashtrapati Chunav Mein Kaun Mundan Kar Sakte Hain